CG Samvida Bharti 2024 Apply, Post, Salary, Age limit
भर्ती का नाम : मिशन वात्सल्य अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु
संस्था : कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ (छ.ग.)
विवरण : महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मिशन वात्सल्य के तहत् राज्य के विभिन्न जिले में रिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई के संविदा पदो के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है |
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Join Nowप्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि |
06/11/2024 | 28/11/2024 |
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भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 28/11/2024 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा।
सदर्भित विज्ञापन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मिशन वात्सल्य के तहत् राज्य के विभिन्न जिले में रिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई के संविदा पदो के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें रायगढ़ जिले से 01. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (संविदा) एवं 02. सामाजिक कार्यकर्ता (संविदा) पद रिक्त है विज्ञापित पदों के भर्ती हेतु संबंधित जिले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग में दिनांक 28.11.2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण
Category | Application Fee |
---|---|
General, EWS, OBC | Rs. 00/- |
SC, ST, PWD | Rs. 00/- |
नोट : पदों की संख्या परिवर्तनशील हो सकती हैं |
आयु सीमा :
- सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।
- आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा ।
निवास :
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।
- पदों हेतु आरक्षण :- संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी ।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।
आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता I
- आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे ।
- आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए ।
- निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली / गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
नोट : अधिक जानकारी के लिए आप Official PDF को डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
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